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MP: मंत्री विजय शाह को SC की सख्त फटकार, क्या दर्ज होगा मुकदमा?

मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह मुकदमा चलाने की मंजूरी पर दो हफ्ते में फैसला करे। कोर्ट के निर्देश के बाद विजय शाह के मंत्रिपद पर तलवार लटक गई. 

कर्नल सोफिया कुरैशी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मंत्री विजय शाह के खिलाफ चल रहे मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने मंत्री को कड़ी फटकार लगाई। विजय शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि मंत्री ने माफीनामा दाखिल कर दिया है और जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं।  लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अब माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी है।

दरअसल, विजय शाह ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन पर भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह बीएनएस 2023 की धारा 196 के तहत अभियोजन की मंजूरी पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय ले।

अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि राज्य सरकार दो सप्ताह में अभियोजन की मंजूरी को लेकर क्या फैसला लेती है। माना जा रहा हैं अगर मंत्री विजय शाह पर मुकदमा दर्ज हुआ तो बीजेपी उनसे इस्तीफा ले सकती है?

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