कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी को कोर्ट ने सुनाई सजा, PM MODI की सुरक्षा से जुड़ा है मामला

पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध स्वरूप गाले गुब्बारे उड़ाने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी को सजा सुनाई है। 8 साल इस पुराने मामले में कोर्ट ने क्या सजा सुनाई।
मध्य प्रदेश की कालापीपल विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी को भोपाल की एमपी/एमएलए कोर्ट ने सजा सुना दी है। सजा का ऐलान दरअसल साल 2016 की एक एफआईआर के बाद हुआ है। जिसकी सुनवाई MP/mla कोर्ट में चल रही थी। MP-MLA कोर्ट ने भोपाल कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक साल 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी सीहोर दौरे पर थे। यहां के शेरपुर में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया था। जिसे संबोधित करने आए पीएम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया था। इस दौरान पूर्व विधायक कुणाल चौधरी और उनके साथियों ने पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए काले गुब्बारे उड़ाए थे। इसके बाद उन पर और उनके 2 समर्थकों पर इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी।जिसके बाद आज एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में 8 साल बाद फैसला सुनाया है।
बता दें जिस समय कुणाल चौधरी ने पीएम मोदी का विरोध किया था।उस समय वे विधायक नहीं थे। लेकिन साल 2018 में विधायक चुने जाने के बाद यह पूरा मामला MP-MLA कोर्ट में चला गया था।