MP: CM मोहन यादव ने इंदौर से आधी रात को जारी किया आदेश, 19 स्थानों पर पूर्ण शराबबंदी

इंदौर में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आधी रात से एमपी के शहरों में शराबबंदी लागु कर दी गई है। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश उज्जैन सहित 19 धार्मिक नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों मे शराब की दुकानें बंद कर दी गई है।
मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल 2025 की आधी रात से नई आबकारी नीति लागू हो गई है। इस नीति के तहत प्रदेश के 19 धार्मिक महत्व वाले स्थानों पर शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं और नई नीति के अनुसार, यहाँ न तो शराब दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे और न ही उनके संचालन की अनुमति दी जाएगी। इंदौर में सीएम मोहन यादव ने कहा कि देवी अहिल्या की नगरी में कैबिनेट करके हमने ये फैसला लिया था। हम समाज की बेहतरी के लिए इसी तरह काम करते जाएंगे।
इस नीति के तहत महाकाल की नगरी उज्जैन सहित कई नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों में शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है। सरकार का यह कदम धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने और शराब के दुष्प्रभावों को कम करने की दिशा में उठाया गया है।
सरकार के आदेश के बाद आज से उज्जैन, ओंकारेश्वर, चित्रकूट, महेश्वर, मण्डलेश्वर, ओरछा, मैहर, दतिया, पन्ना, मण्डला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक की सम्पूर्ण नगरीय सीमा और सलकनपुर, कुण्डलपुर, बांदकपुर, बरमानकलां, बरमानखुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में सभी शराब दुकानों और बार को बंद कर दिया गया है। हालांकि, इन दुकानों के बंद होने से होने वाले राजस्व घाटे की भरपाई के लिए शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है।