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MP: भोजशाला मामले पर MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 6 अप्रैल से होगी नियमित सुनवाई !

धार की ऐतिहासिक और संवेदनशील भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने  अहम फैसला सुनाते हुए अब नियमित सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया है…कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 6 अप्रैल से इस केस की रोजाना सुनवाई होगी…ऐसे में अब इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर जल्द किसी बड़े निष्कर्ष की उम्मीद बढ़ गई है। 

इतिहास, आस्था और विवाद का केंद्र धार की भोजशाला…जहां एक ओर हिंदू पक्ष इसे मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानता है…तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है…इसी विवाद को लेकर गुरुवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में अहम सुनवाई हुई…कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब इस मामले पर 6 अप्रैल से नियमित सुनवाई होगी…यानी अब हर दिन इस केस पर बहस होगी। 

हाईकोर्ट ने कहा कि, सोमवार दोपहर 2.30 बजे से इस केस की रोजाना सुनवाई होगी। पहले याचिकाकर्ताओं और इसके बाद आपत्तिकर्ताओं को सुना जाएगा। हाईकोर्ट जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी इस केस की सुनवाई करेंगे। गुरुवार को चार याचिका और एक अपील पर सुनवाई की गई।

बता दें कि, भोजशाला परिसर फिलहाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अधीन है। हाल ही में कोर्ट के निर्देश पर ASI ने यहां वैज्ञानिक सर्वे भी किया था।  वही 28 मार्च को हाई कोर्ट के दोनों जजों ने खुद धार पहुंचकर भोजशाला परिसर का निरीक्षण भी किया था… कुल मिलाकर भोजशाला विवाद अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है, 6 अप्रैल से शुरू होने वाली रोजाना सुनवाई पर पूरे प्रदेश और देश की नजरें टिकी रहेंगी…

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