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Indore: नोटरी पर जमीनों की खरीदी बिक्री बंद, कलेक्टर ने कसी नकेल

इंदौर जिले में कोई भी व्यक्ति 100 रुपए या उससे ज्यादा कीमत की जमीन या मकान संबंधी दस्तावेजों की नोटरी नहीं करवा सकता। ऐसा करना अब गैरकानूनी है। इस संबंध कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी किए है।

इंदौर में अब नोटरी पर जमीनों की खरीदी बिक्री नहीं हो सकेगी। इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह ने 100 रुपये व उससे अधिक की अचल सम्पत्ति की नोटरी किये जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जनता को होने वाली परेशानियों की रोकथाम एवं अवांछनीय गतिविधियों के निवारण के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163(1)(2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

कलेक्टर आशीष सिंह के इस आदेश को इंदौर में अवैध कॉलोनी को रोकने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।  दरअसल, पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुसार, 100 रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति से जुड़ी डील के लिए रजिस्ट्री  जरूरी है। नोटरी से ऐसा करना गलत और अवैध माना जाएगा। अगर आदेश का उल्ल्घंन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसका नोटरी लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। साथ ही उस पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी केस भी दर्ज किया जाएगा।

यह आदेश 28 मई 2025 से 25 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा। कलेक्टर ने सभी तहसीलदार, पंजीयन विभाग के अधिकारी, एसडीएम, थाना प्रभारी और अन्य अधिकारी इस आदेश का पालन और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए। 

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