MP: दतिया MLA राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा, विधायकी पर संकट, जा सकती है सदस्यता!

दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की MP-MLA कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उनकी विधायकी पर खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि नियम साफ कहता है, अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता अपने आप खत्म हो जाती है, ऐसे में दतिया की राजनीति में सस्पेंस बरकरार है… देखिये ये खास रिपोर्ट
दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की MP-MLA कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई है…इस फैसले के बाद उनकी विधायकी पर संकट के बादल गहरा गए हैं…कानून के मुताबिक 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर जनप्रतिनिधि की सदस्यता खत्म हो जाती है। यानी अगर हाईकोर्ट से सजा पर स्टे नहीं मिलता तो राजेंद्र भारती की विधायकी जा सकती ह।
हालांकि, कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए 30 दिन का समय दिया है ताकि वे ऊपरी अदालत में अपील कर सकें । अब नजर अपील पर टिकी है , अगर सजा पर स्थगन लगता है तो उनकी कुर्सी बच सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ… तो दतिया में उपचुनाव तय माना जा रहा है…ऐसे में बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर मैदान में उतर सकते हैं…
गौरतलब है कि पिछली बार राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को हराकर जीत दर्ज की थी अब कोर्ट के इस फैसले ने दतिया की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है… कुल मिलाकर दतिया की सियासत हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी है। सवाल है कि क्या राजेंद्र भारती को राहत मिलेगी… या दतिया में उपचुनाव की बिसात बिछेगी…और क्या नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर वापसी करेंगे… इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे…



