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1 अप्रैल से लागू होगी संपत्ति की नई गाइडलाइन, उप पंजीयक कार्यालयों में तैयारी

एक अप्रैल से प्रदेश में संपत्ति की नई गाइडलाइन दरें लागू होती है, इसके लिए सभी जिलों में  नई गाइडलाइन दर तैयार की जा रही है, इंदौर जिले में भी सभी उप पंजीयक कार्यालयों पर गाइडलाइन बनाने का कार्य जारी है। जल्द ही जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आहूत कर प्रस्तावित गाइडलाइन रखी जाएगी।

राजस्व बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार हर वर्ष संपत्ति की गाइडलाइन दर में वृद्धि करती है, नई गाइडलाइन एक अप्रैल से लागू होती है, इसके पहले सभी उप पंजीयक कार्यालयों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है, इंदौर में भी चारों उप पंजीयक कार्यालयों में ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए जा रहे है जहां कलेक्टर गाइडलाइन कम है जबकि बाजार मूल्य अधिक है, इसे तर्क संगत बनाते हुए उप पंजीयक दरों में वृद्धि प्रस्तावित कर रहे है, इसके अलावा नई कॉलोनी, नए क्षेत्र भी गाइडलाइन में शामिल किए जा रहे है, वरिष्ठ जिला पंजीयक दीपक शर्मा के मुताबिक गाइडलाइन में अधिक वृद्धि न हो, गाइडलाइन तर्क संगत हो, शासन को भी राजस्व का नुकसान न हो इसे ध्यान रखकर नई दरें प्रस्तावित की जा रही है।

सभी उप पंजीयक कार्यालयों से प्रस्तावित गाइडलाइन प्राप्त होने के बाद इसे जिला मूल्यांकन समिति के समक्ष रखा जाएगा। समिति से अनुमोदन के बाद प्रस्तावित गाइडलाइन पर  आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

हालांकि, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष के बीच में भी गाइडलाइन की दरों में वृद्धि की थी लेकिन उसे आमजन और अधिवक्ताओं के विरोध के चलते  लागू नहीं किया गया।

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