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MP: मंत्री विजय शाह की बढ़ीं मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ी को किया अस्वीकार

कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान के मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफी को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने मामले कि जाँच के लिए SIT गठित कर दी है जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कोर्ट जाग गया लेकिन बीजेपी नहीं जाएगी।

कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए SIT बनाने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम  बनाने के आदेश दिए। इसमें तीन IPS अधिकारी होंगे, जिनमें एक IG और बाकी दो SP लेवल के अफसर होंगे। इनमें एक अधिकारी महिला होना अनिवार्य होगा। सभी अफसर मध्य प्रदेश कैडर के हो सकते हैं, लेकिन राज्य के मूल निवासी नहीं होने चाहिए। वही कोर्ट के आदेश पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा की में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, कोर्ट जाग गया लेकिन भाजपा की सरकार नहीं जागी , जनता भी इसे माफी योग्य नहीं मानती। 

बता दे कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14 मई को शाह के बयान पर नोटिस लेते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ इंदौर के महू थाने में FIR दर्ज की गई थी। इसके खिलाफ शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।

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