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Indore: भिखारी खोजने पर 1 हजार रुपये का इनाम, इस नंबर पर दें जानकारी

इंदौर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने की कोशिशों में जुटे प्रशासन ने अब भीख देने और भिखारियों से कोई सामान खरीदने पर कानूनी रोक लगा दी है और इस प्रतिबंध के उल्लंघन पर कार्रवाई का प्रावधान किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जिलाधिकारी आशीष सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में कहा, ‘‘किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। भिक्षुओं को भिक्षास्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार का सामान खरीदना प्रतिबंधित किया जाता है। 

कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक धारा में आदेश जारी किया। अगर कोई भीख मांगने वाले की सूचना देता है तो उससे एक हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। अगर कोई भिक्षावृत्ति करता पाया जाता है, तो उसकी सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी दिनेश मिश्रा को 9691494951 पर दे सकता है। सूचना सही पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति को एक हजार रुपये की प्रोस्ताहन राशि दी जाएगी।

शहर में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विभिन्न विभागों के दल गठित किए गए हैं। अब तक 354 व्यक्तियों को रेस्क्यू कर सेवाधाम आश्रम और 45 बच्चों को बाल देखरेख संस्थान भेजा गया है। भिखारियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के अभियान का असर सड़कों पर दिखाई देने लगा है। मंदिरों के बाहर भिखारियों की कतार कम होने लगी है। हालांकि कई स्थानों पर भिखारी दिखाई देते हैं।

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