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MP: वायरल गर्ल मोनालिसा निकली नाबालिग, फरमान खान अब पक्का जाएगा जेल?

महाकुंभ की ‘वायरल गर्ल’ मोनालिसा अब एक बड़े कानूनी तूफान की वजह बन गई है। जिसे अब तक प्यार की कहानी बताया जा रहा था वो अब अदालत और कानून के शिकंजे तक पहुंच चुकी है। मोनालिसा नाबालिग है और उसके साथ निकाह करने वाले फरमान खान पर पॉक्सो, किडनैपिंग और एससी-एसटी एक्ट में गंभीर धाराएं लग चुकी है। यानि अब फरमान का जेल जाना पक्का है। फरमान को कितनी सजा हो सकती है?

मोनालिसा… एक नाम जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ , लेकिन अब यही नाम एक बड़े कानूनी केस में बदल चुका है। NCST की जांच में अस्पताल रिकॉर्ड से पुष्टि हुई है कि मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को हुआ था।   यानि अभी उसकी उम्र 18 साल से कम है और कानून की नजर में वह नाबालिग है। यहीं से फरमान खान की मुश्किलें शुरू होती हैं… जांच के बाद फरमान खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, किडनैपिंग और एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए बना POCSO Act, 2012 बेहद सख्त कानून है…जिसके तहत नाबालिग के साथ किसी भी तरह का यौन संबंध अपराध माना जाता है चाहे सहमति  हो या न हो। कानून साफ कहता है 18 साल से कम उम्र की लड़की ‘बच्चा’ मानी जाती है… और उसकी सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं होता। ऐसे में अगर निकाह के बाद शारीरिक संबंध बने हैं इस अपराध में सजा कम से कम 10 साल की कैद से लेकर उम्रकैद तक हो सकती है। विधायक राजकुमार मेव ने कड़ी सजा की मांग की

वहीं अगर मामले में गंभीर परिस्थितियां साबित होती हैं, तो सजा और भी सख्त हो सकती है। इसके अलावा किडनैपिंग और एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी फरमान की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस केस में और भी धाराएं जोड़ सकती है…जिससे सजा और कड़ी हो सकती है।  फरमान खान के लिए आने वाले दिन बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं…क्योंकि पॉक्सो जैसे कानून में राहत मिलना आसान नहीं होता।

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