MP विधानसभा से UCC बिल पास, शादी से लेकर लिव-इन तक क्या होंगे बदलाव, जानिए

मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन इतिहास रचने वाला फैसला हुआ। भारी हंगामे, नारेबाजी और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच समान नागरिक संहिता यानी UCC विधेयक सदन से पारित हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे सामाजिक समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। साथ ही कांग्रेस पर जुबानी हमला भी बोला।
मध्य प्रदेश विधानसभा सदन के भीतर सत्ता और विपक्ष आमने-सामने…नारेबाजी, हंगामा और तीखी बहस। इसी राजनीतिक टकराव के बीच समान नागरिक संहिता यानी UCC विधेयक बहुमत से पारित हो गया। विपक्ष लगातार विधेयक का विरोध करता रहा। कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की और सदन में जोरदार विरोध दर्ज कराया। विरोध के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यवाही जारी रखी और विधेयक को पारित घोषित कर दिया। UCC विधेयक पारित होने के साथ ही मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल हो गया है, जिन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, राज्यपाल की मंजूरी और कानून लागू होने के बाद एक से अधिक विवाह अपराध की श्रेणी में आएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि विधेयक में लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े भी कई प्रावधान शामिल हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य होगा। संबंधित रजिस्ट्रार इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस थाने को भी उपलब्ध कराएगा। यदि लिव-इन संबंध के दौरान संतान जन्म लेती है, तो उसे कानूनी संतान का दर्जा मिलेगा और उसे उत्तराधिकार के अधिकार भी प्राप्त होंगे। इसके अलावा, यदि लिव-इन संबंध समाप्त होता है, तो कानून में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पात्र पक्ष भरण-पोषण (गुजारा भत्ता) का दावा कर सकेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा की कांग्रेस हिन्दू मुस्लमान में क्यों अंतर करना चाहती है। राम और रहीम में भेदभाव क्यों होना चाहिए , भाई भाई को लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों से किया। देश का बंटवारा कांग्रेस की गलती से हुआ है।
मध्य प्रदेश विधानसभा से UCC विधेयक पारित होने के बाद अब इसकी अगली संवैधानिक प्रक्रिया पर नजर रहेगी। सरकार इसे ऐतिहासिक सामाजिक सुधार बता रही है, जबकि विपक्ष इसके प्रावधानों और प्रक्रिया दोनों पर सवाल उठा रहा है।



