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MP: सोनम रघुवंशी फिर जाएगी जेल, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत

इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। मेघालय पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सोनम को तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, केवल तकनीकी आधार पर जमानत देना उचित नहीं था।

देशभर में चर्चा का विषय बने राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत को शीर्ष अदालत ने रद्द कर दिया है। मेघालय पुलिस की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोनम रघुवंशी को तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करना होगा, जिसके बाद उसे फिर से जेल जाना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कथित तकनीकी कमियों को आधार बनाकर जमानत देने में त्रुटि की। अदालत ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के आधार बिल्कुल न बताना और गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी में कुछ कमी होना दो अलग-अलग कानूनी स्थितियां हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, इस मामले में ऐसा नहीं था कि गिरफ्तारी के कारण बताए ही नहीं गए हों। इसलिए केवल तकनीकी पहलुओं के आधार पर आरोपी को जमानत देना उचित नहीं माना जा सकता। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि यदि निर्धारित छह महीने की अवधि में ट्रायल पूरा नहीं होता है, तो सोनम रघुवंशी दोबारा जमानत के लिए आवेदन करने की हकदार होगी।

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