Rajgarh चुनाव मामले में जागी दिग्विजय सिंह की उम्मीद, MP हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में हुई सुनवाई

राजगढ़ लोकसभा चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की याचिका पर कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अब इस मामले में अदालत ने बीजेपी सांसद रोडमल नागर और निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजा है। कोर्ट के नोटिस के बाद दिग्विजय सिंह की उम्मीद जाग उठी है।
मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की चुनावी उम्मीदें कोर्ट ने जगा दी हैं। राजगढ़ लोकसभा चुनाव में गड़बड़ियों पर हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर बीजेपी सांसद रोडमल नागर को नोटिस भेजा गया है। दिग्विजय सिंह की चुनावी याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नोटिस जारी किया है। इसके लिए आगामी 17 सितंबर की तारीख सुनवाई के लिए तय की गई है। याचिका के जरिये ईवीएम-वीवीपेट पर सवाल खड़ा किया गया है।
दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ सीट पर लोकसभा सदस्य का निर्वाचन निरस्त करने की मांग करते हुए एमपी हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि निर्वाचन में वोटर वेरिफिएबल पेपर आडिट ट्रेल वीवीपीएट का सत्यापन नहीं किया गया था। मामले ने कोर्ट ने सांसद रोडमल नगर को नोटिस भेज जवाब तलब करने को कहा है।
इस मामले में दिग्विजय सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा, संजय अग्रवाल, रवींद्र सिंह छाबड़ा ने अदालत में अपना पक्ष रखा है। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। वही इस मामले में रोडमल नागर की मुश्किलें बढ़ सकती है।