MP: महू में आर्मी अफसर की गर्लफ्रेंड से गैंगरेप, 5 दोषियों को उम्रकैद

मध्य प्रदेश के महू में सेना के दो प्रशिक्षु अधिकारियों और उनकी महिला मित्र के साथ लूट, मारपीट और सामूहिक बलात्कार के मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. घटना पिछले साल 11 सितंबर को महू-मंडलेश्वर रोड पर जाम गेट पर हुई थी.
इंदौर जिले के महू क्षेत्र स्थित जाम गेट के पास सितंबर 2024 में हुए बहुचर्चित जाम गेट कांड में अदालत ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में सेना के ट्रेनी मेजर को बंधक बनाकर उनकी महिला मित्र के साथ लूटपाट, मारपीट और गैंगरेप की जघन्य घटना को अंजाम दिया गया था. फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली सुनवाई के बाद महज पांच महीने में आए इस फैसले ने पीड़ितों को न्याय दिलाया है और समाज में कड़ा संदेश दिया है कि ऐसे अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.
घटना 11 सितंबर 2024 की देर रात करीब 2 बजे की है. महू के बड़गोंदा थाना क्षेत्र के जाम गेट के नजदीक छोटा जाम फिल्ड फायरिंग रेंज के पास दो ट्रेनी मेजर अपनी दो महिला मित्रों के साथ किराए की कार में घूमने गए थे. इसी दौरान आठ से ज्यादा हथियारबंद बदमाशों ने उनकी कार को घेर लिया. बदमाशों ने सैन्य अधिकारियों और उनकी महिला मित्रों के साथ मारपीट की, उनके रुपये और पर्स लूट लिए. इसके बाद उन्होंने दो लोगों एक ट्रेनी मेजर और एक युवती को बंधक बना लिया, जबकि अन्य अफसर और युवती को 10 लाख रुपये की फिरौती लाने के लिए छोड़ दिया. आरोपियों ने बंधक बनाई गई युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. घटना की सूचना मिलते ही इंदौर ग्रामीण एसपी हितिका वासल और एएसपी रूपेश द्विवेदी घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पांच अलग-अलग टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की. शुरुआत में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, और बाद में विशेष अभियान चलाकर बाकी आरोपियों को भी पकड़ लिया गया.
मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश आर.एस. दोहरे की कोर्ट में करीब पांच महीने तक सुनवाई चली. पुलिस ने ठोस सबूत और दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने पांच आरोपियों—पवन, रोहित, अनिल, रितेश और सचिन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने साफ कहा कि यह सजा मरते दम तक जेल में रहने की होगी।