MP news: चुनाव प्रचार थमते ही बाहरी कार्यकर्ताओं ने छोड़ा निर्वाचन क्षेत्र, ऐसा है नियम
जिले में विधानसभा चुनाव-2023 शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं निर्विघ्न चुनाव सम्पन्न कराने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर 15 नवंबर की शाम 6 बजे से 17 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया समाप्त होने तक जिले के सभी 06 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने और एक साथ आवाजाही करने को निषिद्ध कर दिया है।
जिला दण्डाधिकारी ने प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत मतदान समाप्त होने के नियत समय के 48 घण्टे पूर्व यानी 15 नवंबर की शाम 6 बजे चुनावी प्रचार अभियान समाप्त हो जायेगा। इस अवधि के बाद सार्वजनिक सभायें नहीं की जा सकेंगी तथा लाउड स्पीकर का उपयोग भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उम्मीदवारों या राजनैतिक दलों को केवल घर-घर जाकर प्रचार करने की छूट रहेगी। प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार मतदान समाप्त होने के नियत समय के 48 घन्टे पूर्व 15 नवम्बर की शाम 6 बजे के बाद समस्त प्रचार वाहनों की अनुमतियां स्वतः निरस्त हो जायेंगी। उम्मीदवारों को मतदान दिवस हेतु रिटर्निंग अधिकारी से अधिकतम तीन वाहनों की पृथक से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।